12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नए साल में नया फैसला, दुकानदार ने किया डिजिटल पेमेंट से मना, तो हर दिन देना होगा 5000 रुपए का जुर्माना

अब सरकार ने दुकानदारों पर नकेल कसने की योजना बनाई है। इसके तहत अगर कोई भी दुकानदार अब अगर ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट लेने के लिए मना करता है तो उससे हर दिन 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा।

2 min read
Google source verification
digital payment in institutes

digital payment in institutes

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi govt ) देश में डिजिटल पेमेंट ( Digital payment ) को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। इसी के तहत अब सरकार ने दुकानदारों पर नकेल कसने की योजना बनाई है। इसके तहत अगर कोई भी दुकानदार अब अगर ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट लेने के लिए मना करता है तो उससे हर दिन 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने यह नियम 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर करने वाले दुकानदारों के उपर लगाया है।

5000 रुपए हर रोज देना होगा जुर्माना

सरकार की इस नियम के तहत यह जुर्माना 5000 प्रतिदिन के हिसाब से होगा। दरअसल सरकार ने दुकानदारों को डिजिटल मोड पेमेंट शुरु करने के लिए काफी समय दिया था। लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा इस सिस्टम को शुरु नही कर सका है।

CBDT ने जारी किया सर्कुलर

सीबीडीटी ( CBDT ) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कोई भी दुकानदार या कारोबारी अगर 31 जनवरी, 2020 तक Digital Payment System लगवा लेता है और उससे पेमेंट लेना शुरू कर देता है तो उसे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर वो ऐसा नही कर पाते हैं तो उन्हें हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

डिजिटल पेमेंट अनिवार्य

आपको बता दें कि सरकार डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के नए नए प्रयोग कर रही है। इसी के तहत हाल में सरकार ने हाल ही में रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए भुगतान माध्यमों से पेमेंट पर MDR शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले कारोबारियों को एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा।

इन पर लागू नही होगा नियम

सरकार ने उन दुकानदारों और कारोबारियों को इस नियम से छूट दी है जो अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नही है। जिन दुकानदार या कारोबारियों का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उनपर यह नियम लागू नही है।