
Fastag required for all old vehicles also from 1 January 2021
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया। एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया।
दिसंबर 2017 से शुरू हुआ था सिस्टम
मंत्रालय ने इसे लेकर बीते छह नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन विनिर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है।
इन वाहनों के लिए भी जरूरी फास्टैग
फॉर्म 51 में संशोधन के जरिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है। इसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा। यह एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा।
बिना किसी रुकावट के गुजरेगी गाड़ी
यह अधिसूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगी और वाहन बिना किसी रुकावट के फी प्लाजा से गुजर सकेंगे। इससे वाहनों को प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की बचत होगी।
Updated on:
08 Nov 2020 11:27 am
Published on:
08 Nov 2020 11:23 am
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