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बदल गया रेलवे का ये नियम, जरूरत से अधिक सामान ले जाने पर देना होगा 6 गुना पेनाल्टी

ट्रेन यात्रा के दौरान अत्यधिक सामान को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर भारतीय रेल ने एक बड़ा फैसला लिया है।

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बदल गया रेलवे का ये नियम, जरूरत से अधिक सामान ले जाने पर देना होगा 6 गुना पेनाल्टी

नई दिल्ली। हवाई यात्रा के तर्ज पर ही अब आपको ट्रेन में सफर के दौरान भी एक तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अधिक शुल्क देना होगा। ट्रेन यात्रा के दौरान अत्यधिक सामान को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर भारतीय रेल ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही रेलवे ने लगभग तीन दशक पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हुए ये फरमान जारी किया है। प्रस्तावित नियमों के हिसाब से स्लीपर और सेकेंड क्लास पैसेंजर अब क्रमशः 40 किलो और 35 किलो सामान ही ले जा सकेंगे। हालांकि यात्रियों को क्रमशः 80 और 70 किलो वजन तक के सामान ले जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा और सामान को ट्रेन के लगेज वैन में रखना होगा।


पकड़े जाने पर देना होगा 6 गुना जुर्माना

रेलवे बोर्ड के निदेशक वेद प्रकाश ने बताया कि, ये नियम पहले से ही था पर अब हम इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। यात्रियों को एक अधिकतम तय सीमा में सामान ले जाने की छूट दी जा रही है लेकिन इसके लिए उन्हें पहले बुकिंग करनी होगी और सामान को लगेज वैन में रखना होगा। यात्रा के दौरान यदि कोई अधिक सामान लेकन यात्रा करता है तो पकड़े जाने पर उन्हें 6 गुना अधिक भुगतान करना होगा। हमने ये कदम यात्रियों की सुविधा और लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए लिया है।

होगा औचक निरीक्षण

अधिकारी ने बताया कि हवाई यात्रा की तरह सफर से पहले सामान चेक नहीं होगा बल्कि इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि कोई यात्री 500 किलोमीटर यात्रा के दौरान 80 किलो तक का सामान ले जा रहा है तो तय नियमों के अनुसार 40 किलो अधिक सामान के लिए उसे 109 रुपए देने होंगे। ऐसे में यदि वो पहले से बुकिंग नहीं करता है और निरीक्षण में पकड़ा जाता है तो इसके लिए उसे 654 रुपए पेनाल्ट के तौर पर देने होंगे।

तय मानक के हिसाब से लेने जाना होगा सूटकेस

इसके साथ ही रेलवे अब इस बात का भी ख्याल रखेगा कि कोई भी यात्री एक तय मानकों के हिसाब से ही सूटकेस या बक्से का प्रयोग करें। रेलवे द्वारा तय मानक के हिसाब से 100सेमी. X 60सेमी. X 25सेमी तक का ही सूटकेस या बक्सा ले जाने का प्रावधान है। यदि कोई यात्री इससे बड़े आकार का सूटकेस या बक्सा ले जा रहे हैं तो इसके लिए भी उन्हें बुकिंग करानी होगी और सामान को लगेज वैन में रखवाना होगा। इस नियम को लागू करने के लिए भारतीय रेल 1 से 6 जून तक एक विशेष अभियान भी चला रहा है।

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