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नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए जरूरी होगा पैन कार्ड, आधार से नहीं चलेगा काम

अब नए खाताधारकों के वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। 

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Vikas Gupta

Dec 21, 2015

National Pension System scheme,

National Pension System scheme,

नई दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटर ने नेशनल पेंशन सिस्टम के नए ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है। साथ ही ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। अब नए खाताधारकों के वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अक्टूबर में आधार नंबर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे रोक दिया गया है।

एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए अब आधार कार्ड के बजाए पैन कार्ड का उपयोग किया जाएगा। पैन और बैंक केवाईसी के वेरिफिकेशन के आधार पर ही ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आधार आधारित एनपीएस खाता सुविधा पायलट परियोजना के आधार पर शुरू की गई थी। लेकिन आधार के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसे रोक दिया गया।

पैन के जरिए वेरिफिकेशन सुविधा के तहत ग्राहक एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर अपना खाता देख सकते हैं। छह भागीदार बैंकों के साथ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ले रखे खाताधारक अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। छह भागीदार बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक तथा सिंडिकेट बैंक हैं।

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