22-23 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग के बाद दो दिन में यह ड्रॉफ्ट तैयार किया गया। इसके मुताबिक, भारत के निवासी ऑनलाइन आवेदन करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक को पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। मसौदे के मुताबिक, आवेदन जमा होने के तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। यदि किसी आवेदक ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं और उसे तीन दिन में रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किया जाता तो यह मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।