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आवेदन के तीन दिन के भीतर जारी हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन

वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े नियमों और फॉर्मेट के ड्रॉफ्ट जारी किए

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Vikas Gupta

Sep 27, 2016

GST

GST

नई दिल्ली। अगले वर्ष अप्रेल से जीएसटी लागू करने की घोषणा कर चुके केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसके लिए तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मंत्रालय ने जीएसटी से जुड़े रजिस्ट्रेशन, इनवाइस और भुगतान से जुड़े तीन नियमों और फॉर्मेट के ड्रॉफ्ट जारी किए हैं। इस पर बुधवार तक कारोबारियों की राय ली जाएगी और शुक्रवार को इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

22-23 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग के बाद दो दिन में यह ड्रॉफ्ट तैयार किया गया। इसके मुताबिक, भारत के निवासी ऑनलाइन आवेदन करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक को पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। मसौदे के मुताबिक, आवेदन जमा होने के तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। यदि किसी आवेदक ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं और उसे तीन दिन में रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किया जाता तो यह मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

वहीं दस्तावेज में कोई कमी है तो संबंधित दस्तावेज जमा करने के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वहीं, ऐसे अनिवासी जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, उन्हें कारोबार के 5 दिन के पहले सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके अलावा, उन पर बनने वाले कर दायित्व को भी एडवांस जमा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने इन ड्रॉफ्ट नियमों पर बुधवार तक सुझाव मांगे हैं। 30 सितंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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