
CBSE CCTV Mandatory Rule (Image: Gemini)
CBSE CCTV Mandatory Rule: स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और मानसिक भलाई को प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब सभी CBSE से संबद्ध स्कूलों को अपने परिसर के हर हिस्से में हाई-रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यह कैमरे ऑडियो और वीडियो दोनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे।
CBSE के निर्देश के अनुसार अब स्कूलों को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, कॉरिडोर, सीढ़ियों, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम और प्लेग्राउंड जैसे हर क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सिर्फ वॉशरूम और टॉयलेट को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा, स्कूल को कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग स्टोर करने की व्यवस्था करनी होगी ताकि जरूरत पड़ने पर निगरानी की जा सके।
CBSE ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। स्कूलों को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बुलिंग, डर या तनाव जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। यह कदम बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
CBSE ने यह भी कहा कि स्कूल में सुरक्षा सिर्फ प्रिंसिपल या शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हर कर्मचारी, विजिटर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और छात्र की भी भागीदारी जरूरी है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ बाहरी खतरे नहीं, बल्कि आग, प्राकृतिक आपदा, और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है।
Updated on:
21 Jul 2025 07:37 pm
Published on:
21 Jul 2025 07:36 pm
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