
सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलों में अब एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें उपलब्ध होंगी। स्कूल केवल यही किताबें विद्यार्थियों को मुहैया कराएंगे। इसके लिए इन्हें एनसीईआरटी के पोर्टल पर पंजीयन कराने के अलावा किताबों की संख्या बतानी होगी। दूसरे प्रकाशकों की किताबें बेचने पर सीबीएसई स्कूल की मान्यता निरस्त करेगा।

सचिव अनुराग त्रिपाठी ने जारी आदेश में कहा कि बीते साल 12 अप्रेल, इस साल 19 अप्रेल और 9 अगस्त को सीबीएसई और एनसीईआरटी किताबों को लेकर आदेश जारी हुए।इस संदर्भ में बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट की है।

सत्र 2018-19 के तहत स्कूल लघु आउटलेट (कियोस्क) के जरिए विद्यार्थियों को सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें मुहैया करा सकेंगे।

इसके लिए उन्होंने एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पंजीयन कराने के साथ-साथ विद्यार्थियों के अनुसार किताबों की संख्या देनी होगी। स्कूल पेन, पैंसिल, रजिस्टर, कॉपी, रबर-शॉपनर जैसी सामग्री भी रख सकेंगे।