21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Class 1 Admission Age: काम की खबर!….कक्षा-1 में एडमिशन के लिए बदली उम्र सीमा

NEP के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कक्षा-1 में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु निर्धारित करने का निर्देश दिया है। अब कक्षा -1 में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र क्या होगी, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर- 

less than 1 minute read
Google source verification
class_1_admission_age.jpg

सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश के लिए 1 अप्रेल से शुरू होगी प्रक्रिया

Class 1 Admission Age: नए सत्र के शुरू होते ही हर कक्षा में नए बच्चों का एडमिशन होने का सिलसिला भी जारी हो जाता है। बात करें अगर प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में बच्चों की तो इनका एडमिशन होना भी आसान काम नहीं है। समय-समय पर स्कूल के नियमों में बदलाव होते रहते हैं। NEP (National Education Policy 2020) के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कक्षा-1 में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु निर्धारित करने का निर्देश दिया है।


बता दें पिछले साल भी NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए कक्षा-1 के बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष रखने का प्रस्ताव रखा गया था। इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संदर्भ में सभी राज्यों को नोटिस भेजा था। वहीं एक बार फिर से इस निर्देश पर विचार करने के लिए नोटिस को रिपीट किया गया है।


शिक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यों को जो पत्र जारी किया गया, उसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जल्द ही एडमिशन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेड वन में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 6 प्लस कर दी जाए। केंद्र सरकार ने कहा NPE 2020 और RTE Act 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है।


इस निर्देश के तहत कुछ राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को छूट है। इनमें असम, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, पुडुचेरी, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। इन राज्यों में बच्चों की उम्र 6 साल न होने पर भी उन्हें कक्षा-1 में दाखिला मिल सकता है।