
5वीं-8वीं कक्षा में फेल न करने की व्यवस्था हुई खत्म, पास करने होंगे सभी पेपर
5वीं और 8वीं में परीक्षा अनिवार्य करने और छात्रों को फेल न करने की व्यवस्था खत्म करने वाला बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिय गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक 2018 पर करीब साढ़े तीन घंटे बहस चली जिसके बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। कानून बनने के बाद अब विद्यार्थियों को 5वीं और 8वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि 5वीं व 8वीं कक्षाओं की परीक्षा का मॉडल राज्य तय करेंगे।
सभी विषयों के पेपर करने होंगे पास
इस संशोधन के बाद अब अगर बच्चा दोनों में से किसी एक या फिर दोनों कक्षाओं में फेल होता है तो राज्य स्कूलों को उसे अगली कक्षा में जाने से रोकने की अनुमति दे सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017' पेश किया, जिसमें पांचवी और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षाओं की मांग की गई है।
देनी होगी पुनर्परीक्षा
मूल अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी भी कक्षा में रोका जाएगा। संशोधित अधिनियम के तहत न केवल अब दोनों कक्षाओं में परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, बल्कि राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि अगर बच्चा पुनर्परीक्षा में फेल होता है तो उसे उसी कक्षा में रोक लिया जाए।
पढ़ाई को बेहतर बनाना है मकसद
विधेयक को पेश करते हुए जावड़ेकर ने कहा, "पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी था और विद्यार्थियों के खराब अंकों को देखते हुए हालिया वर्षों में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच्चों को न रोकने की नीति समाप्त करने की मांग कर रहे थे।"
Published on:
19 Jul 2018 09:46 am
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