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बोर्ड परीक्षा में 75 से अधिक छात्र वाले विद्यालय स्वकेंद्र घोषित

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2019 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजन हेतु

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Jameel Ahmed Khan

Aug 01, 2018

UKBSE

UBSE

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2019 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. भूपिन्दर कौर औलख ने इस सम्बन्ध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को जारी पत्र में लिखा है कि समस्त ऐसे राजकीय एवंअशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जिनमें परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण संख्या 75 या उससे अधिक है, परिषदीय परीक्षा 2019 में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जाए।

परीक्षार्थियों की संख्या 75 से कम होने पर समीपस्थ विद्यालयों में जहां परीक्षा केन्द्र स्थापित हो, उनमें परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसे एक विद्यालय के समस्त बालक/बालिका संस्थागत परीक्षार्थियों को निकटस्थ एक ही परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाए। सचिव माध्यमिक शिक्षा ने नि:शक्तजन परीक्षार्थियों को निकटवर्ती, सुविधाजनक परीक्षा केन्द्र आवंटित करने तथा भूतल में बैठने की सुविधा प्रदान करने हेतु लिखा है।

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी एवं परीक्षा प्रभारी के साथ दो शिक्षकों की सहायक के रूप में सम्बन्धित केन्द्र/विद्यालय के अध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए तथा इन्हें कक्ष निरीक्षकों के कार्यों से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन, परीक्षा केन्द्रों में समस्त कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति निकटवर्ती बाह्मय विद्यालयों से करने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. औलख ने संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर परिषदीय परीक्षा के सफल सम्पादन हेतु आवश्यक विशेष उपाय अपनाने के निर्देश दिए एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी इन परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सुरक्षा सम्बन्धी एवं अन्य व्यवस्थागत उपाय सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को केन्द्र व्यवस्थापक न बनाने के निर्देश दिए हैं जिनके सन्दर्भ में परीक्षा में प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त हो, अथवा जिनके केन्द्र व्यवस्थापक रहते हुए परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हुई हो, अथवा जिनके द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कोई अन्य अनियमितता की गई हो। उक्त के अतिरिक्त भी मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेकर किसी केन्द्र पर वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की व्यवस्था कर सकते हैं।

उन्होंने ऐसे स्थान पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जो यातायात एवं संचार के साधनों से जुड़े हों, सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो, विद्यालय में चहारदीवारी उपलब्ध हो, एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाई जा सके।