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किसानों के लिये बड़ी खबर, गेहूं के खेत में लगी है आग, तो जरूर कर लें ये काम, नहीं तो मिलेगा नहीं मुआवजा

अग्निकांड सहायता योजना के अंतर्गत, जमा हो रहीं कई विभाग की रिपोर्ट।

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एटा

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Dhirendra yadav

May 09, 2019

Mukhyamantri  Khet Khalihan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana

Mukhyamantri Khet Khalihan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana

एटा। इस वर्ष किसानों के लिये अग्नि देव ने भारी संकट पैदा कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच जमकर अग्निकांड हुये, जिसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिये सरकार ने मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की है। यदि इस योजना का लाभ उठाना है, तो किसानों के लिये ये जानकारी बेहद जरूरी है।

ये है योजना
मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में सरकार द्वारा अधिकतम 30 हजार रुपये दिया जायेगा। एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने पर 40 हजार और दो हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में मुआवजे की राशि 50 हजार रुपये दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत वही किसान शामिल किये जाएंगे, जिनके खेत खलिहान में अग्निकांड किसी रंजिश के तहत न हुआ हो।

ये दस्तावेज हैं जरूरी
पीड़ित किसान को मंडी समिति से इस योजना का प्रार्थना पत्र का प्रारूप प्राप्त करके इसे भरकर जमा कराना होगा। इस प्रारूप के साथ लेखपाल की रिपोर्ट, अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट और पुलिस विभाग की रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके साथ ही किसान को घटनास्थल के फोटो भी उपलब्ध कराने होंगे।

सात दिन में मिलेगा मुआवजा
मंडी समिति में ये सारे कागजात जमा होने के बाद, मंडी समिति की टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच की जायेगी। इसके बाद ये कार्रवाई पूरी होने के बाद किसान को सात दिन के अंदर मुआवजा प्राप्त होगा।

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