इटावा

Etawah news: बीजेपी सांसद को जिला जज की अदालत से मिली राहत, नहीं जाएगी सदस्यता

बीजेपी सांसद को सुनाई गई सजा पर जिला जज ने रोक लगा दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की थी। जहां से उन्हें राहत मिली। अब उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी कोई खतरा नहीं है।

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Aug 07, 2023
बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया

उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। जिससे बीजेपी सांसद की सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। आज रामशंकर कठेरिया ने एमपी एमएलए अदालत से सुनाई गई सजा के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की। जहां से उन्हें रात मिली। जिला जज ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे बीजेपी सांसद को राहत मिली। अब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी घटना।

आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को दो अलग-अलग धाराओं में दर्ज मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई थी। मामला टोरंटो बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ मारपीट से जुड़ा है। टोरंटो कंपनी की तरफ से बीजेपी सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

बीजेपी सांसद ने बताया

इस संबंध में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया कि कपड़े प्रेस करके अपने परिवार का पेट पालने वाली कमलेश दिवाकर को बिजली कंपनी ने 1 लाख का बिल भेज दिया था। उन्होंने 10 हजार रुपए में समझौता करा दिया था। इस दौरान किसी भी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ था। लेकिन बसपा शासन के दौरान राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जिला जज की अदालत ने लगाई रोक

आज बीजेपी सांसद ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज के यहां अपील की। जिला जज ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। जिसकी अगली तारीख 11 सितंबर 2023 है। सत्र न्यायाधीश से मिली राहत के बाद अब रामशंकर कठेरिया की लोकसभा सदस्यता को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लग गया है।

Published on:
07 Aug 2023 04:28 pm
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