
Delhi High Court & CBSE
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए CBSE (Central Board Of Secondary Education) को फटकार लगाई है। वहीं 10वीं कक्षा की छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। मालूम हो कि CBSE 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सीबीएसई ने एक छात्रा को देर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने के कारण परीक्षा देने से रोक दिया था।
छात्रा ने अपनी माता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुनवाई हुई और कोर्ट ने छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने सीबीएसई को फटकार लगाते हुए कहा, “यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।” साथ ही कोर्ट ने कहा कि CBSE से ये अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य में छात्रों के अधिकार को लेकर सर्तक रहे।
न्यायमूर्ति हरिशंकर ने कहा कि छात्रा को पहले से ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था और जब वो परीक्षा देने आई तो उसे परीक्षा हॉल के बाहर खड़ा कर दिया गया। यह एक अमानवीय व्यवहार है। वहीं छात्रा के हित में फैसला लेते हुए कोर्ट ने कहा कि छात्रा को उस दिन की परीक्षा के लिए समय दिया जाएगा, जिस दिन वो हॉल के बाहर खड़ी थी। अन्य सभी छात्रों की तरह समान समय दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे मामले के तहत कोई और भी छात्र है, तो उसे भी परीक्षा देने के लिए समय दिया जाए।
Updated on:
28 Feb 2024 10:45 am
Published on:
27 Feb 2024 06:14 pm
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