फर्रुखाबाद की अदालत में हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अदालत में तीन आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। जिले की न्यायालय एससी एसटी एक्ट, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने यह आदेश सुनाया है। जिसमें फतेहगढ़ पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष और कोर्ट परोपकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिनके प्रयासों से अदालत में आरोपियों पर दोष सिद्ध किया जा सका।
फतेहगढ़ पुलिस ने बताया कि बुद्ध पाल पुत्र गोकरन, रामसनेही पुत्र बाबूराम, राम रहीस पुत्र मुंशीलाल निवासी तिलैया थाना कलान जनपद शाहजहांपुर के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज था। मामला अदालत में सुना गया। जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34 और 120 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
एडीजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों को 25-25 हजार रुपए का एक्सीडेंट भी लगाया।अदालत में पैरवी करने वालों में एडीजीसी अनूज प्रताप, एडीजीसी अशोक कटियार और पैरोकार कांस्टेबल सुनील कुमार शामिल थे।