
Atal Pension Yojana से जुड़े ग्राहकों को हो सकता है नुकसान, जानें कैसे?
नई दिल्ली।
Atal Pension Yojana: अगर आप भी अटल पेंशन योजना के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके काम की है। योजना से जुड़े ग्राहकों को 30 सितंबर से पहले एपीवाई करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने जून 2020 तक अटल पेंशन योजना ( APY ) योगदान के लिए ऑटो-डेबिट ( Auto Debit ) सुविधा को बंद किया गया था। इसके बाद 1 जुलाई से फिर इस सुविधा को शुरू किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राहकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। ऐसे में पेनल्टी से बचने के लिए पेंशन खाते को रेगुलराइज करें। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद उन्हें जुर्माना देना होगा।
30 सितंबर तक का समय
जिन ग्राहकों ने पहले अपने अकाउंट को नियमित किया है, उन्हें फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, अगली तिमाही जुलाई से सितंबर तक के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा फिर से शुरू हो गई। हालांकि, जो लोग तिमाही या अर्ध-वार्षिक योगदान करते हैं, यह उन पर ही लागू होगा। ऐसे ग्राहक भी सतर्क हो जाएं, जो मासिक, तिमाही या छमाही पेमेंट करते आए हैं। मई और जून अटल पेंशन योजना में ऑटो डेबिट सुविधा पूरी तरह से सस्पेंड थी। ऐसे में संभावना है कि इनका भुगतान नहीं हुआ होगा। ऐसे ग्राहक तुरंत भुगतान करें, ताकि पेनाल्टी से बचा जा सके।
कैसे करें चेक
अटल पेंशन योजना में किश्तें जमा कराने के बाद उन्हें आप चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आप APY ट्रांजैक्शन निकालें या इसमें रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालें। इसके अलावा मोबाइल SMS अलर्ट को चेक करें। पूरी जानकारी लेने के लिए https://npslite nsdl.com/CRAlite/EPranAPYOnloadAction पर जाएं।
क्या है अटल पेंशन योजना?
9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया था। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1 हजार से 5 हजार महीने पेंशन के तौर पर लाभार्थियों को दिए जाते हैं। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( PFRDA ) द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना से 2.23 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं।
Updated on:
11 Aug 2020 12:56 pm
Published on:
11 Aug 2020 12:54 pm
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