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बैंक और पोस्ट ऑफिस चेक कर सकेंगे आपका ITR स्टेटस, टैक्स न भरने पर खाते से कटेगा TDS

Published: Sep 04, 2020 10:48:53 am

Submitted by:

Soma Roy

Banks, Post Offices Can Check ITR Status : आईटीआर फाइलिंग कम्प्लायंस चेक फैसिलिटी में कॉमर्शियल बैंक भी हुए शामिल, पैन के जरिए देख सकते हैं स्टेटस
बल्क मोड में चेकिंग हो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उठाया ये कदम

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Banks, Post Offices Can Check ITR Status

नई दिल्ली। अब टैक्स न भरने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि नए नियम के तहत अब बैंक और पोस्ट ऑफिस भी आपका (ITR Status) चेक कर सकेंगे। अगर आपने बीते 3 साल में एक बार भी रिटर्न फाइल नहीं किया है और एक तय रकम से ज्यादा सीमा पर आपने कैश विदड्रॉल किया है तो आपके खाते से TDS अपने आप कट जाएगा। यह कटौती एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से ज्यादा के कैश विड्रॉल से लागू होगी। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रक्रिया में ‘शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों’ (Schedule Commercial Banks) को भी शामिल किया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस को वेरिफिकेशन सुविधा दे रखी है। जिसके तहत वे ऐसे ग्राहकों का PAN नंबर डालकर ITR स्टेटस चेक कर सकेंगे जिन्होंने कैश निकाला है। इतना ही नहीं बैंक और पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के तहत TDS का रेट भी तय कर सकेंगे। अगर कैश विड्रॉल करने वाले ने बीते 3 साल में एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और उन्होंने प्रति वित्तीय वर्ष 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाली है तो उन्हें 2 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। जबकि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
नियमों में इन बदलावों के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि पिछले कुछ समय के आंकड़ों की जांच में पाया गया कि ऐसे कई लोग हैं जो कई बार ज्यादा अमाउंट में कैश निकालते हैं, लेकिन वे टैक्स नहीं भरते हैं। इसी के चलते बैंकों और पोस्ट ऑफिस को इसमें शामिल किया गया है। डिपार्टमेंट ने “आईटीआर फाइलिंग कम्प्लायंस चेक” फैसिलिटी में कॉमर्शियल बैंकों को भी जोड़ा है जिससे बड़े पैमाने पर इस पर नजर रखी जा सके। वे पैन नंबर के जरिए कस्टमर का आईटीआर स्टेटस चेक कर सकेंगे।
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