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Bhagyashree Scheme: गरीब परिवार की लड़कियां भी बनेंगी आत्मनिर्भर, सरकार उठाएगी पढ़ाई का जिम्मा

Bhagyashree Scheme: बेटियों को शिक्षित बनाने के मकसद से चला रही ये योजना लड़की के पालन-पोषण के लिए माता- पिता को भी दी जाएंगी सुविधाएं
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Soma Roy

Nov 20, 2020

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Bhagyashree Scheme

नई दिल्ली। जमाने के बदलने के बावजूद देश में लड़कियों के प्रति सोच अभी भी काफी संकुचित है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उनका जन्म होने पर दशा और ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसी लड़कियों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से कर्नाटक सरकार ने भाग्यश्री योजना (Bhagyashree Scheme) चलाई है। इसमें न सिर्फ बेटी के जन्म और उसकी पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है। बल्कि लड़की के पालन-पोषण में उसके परिवार वालों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए बच्ची के माता-पिता को भी आर्थिक मदद दी जाती है।

क्या है योजना
भाग्यश्री योजना के तहत लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने एवं उनके प्रति लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश की जा रही है। इसमें बेटी की पढ़ाई से लेकर उसके माता-पिता के स्वास्थ की देखभाल समेत अन्य चीजों का खर्चा सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ BPL या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की लड़कियों को दी जाती है।

योजना से जुड़ी प्रमुख बातें
योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब लड़की के जन्म के एक साल के अंदर उसका नाम स्कीम में रजिस्टर्ड कराया जाए। इसके अलावा बालिका बाल श्रमिक नहीं होनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य विभाग से पर्याप्त टीकाकरण किया जाना चाहिए। लाभार्थी को 8 वीं कक्षा तक पढाई पूरी करनी जरूरी है और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय, गैर सरकारी संगठनों एवं अधिकृत बैंक, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क कर सकते हैं।

ऐसी दी जाएगी आर्थिक मदद
1.बालिकाओं को 25,000 रु. प्रति माह तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है
2.लड़की को पढ़ाई के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाती है। जिसमें उसकी उम्र के अनुसार 300 से 1,000 रुपए तक दिए जाते हैं। ये उसे 10वीं कक्षा तक दिए जाते हैं।
3.योजना के तहत बच्ची के माता–पिता का स्वास्थ बीमा भी रहता है। इसलिए दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए और प्राकृतिक मौत होने पर 42,500 रुपए तक मिलते हैं।
4.बेटी को पालने में दिक्कत न हो इसलिए सरकार की ओर से लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर, माता–पिता को 34,751 रुपए मिलते हैं।

इन डॉक्यमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
योजना के लिए आवेदन करते समय बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता–पिता का आय प्रमाण पत्र, BPL कार्ड और बालिका कार्ड का बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी होगा। साथ ही जन धन अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी। जिससे सरकार की ओर से भेजे जाने वाले रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में आएंगे। इससे फर्जीवाड़ा नहीं होगा।