अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो आपसे पीपीएफ पासबुक, म्युचुअल फंड, होम लोन स्टेटमेंट आदि की कॉपी मांगी जा सकती है। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होने पर सेल डीड की कॉपी भी संभाल कर रखें। हमेशा अपने बैंक के एक साल का स्टेटमेंट जरूर संभालकर रखें।