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कोरोना महामारी के दौरान EPF से जुड़ी इन 5 बातों को जानना है बहुत जरूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना महामारी के दौरान पीएफ निकासी के संबंध में और किसी खाताधारक की मृत्यु होने पर लाभ के नियमों में बदलाव किए हैं, जिन्हें हर खाताधारक के लिए जानना बेहद जरूरी है।

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Employees Provident Fund: 5 important EPF updates, every EPFO subscribers should know

Employees Provident Fund: 5 important EPF updates, every EPFO subscribers should know

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने किसी भी ग्राहक द्वारा अपने भविष्य निधि (पीएफ) की शेष राशि से ईपीएफ निकासी संभव बनाने के लिए हाल ही के दिनों में विभिन्न घोषणाएं की हैं। ईपीएफओ द्वारा जारी इन हालिया अपडेट में ईपीएफ खाते से गैर-वापसी योग्य अग्रिम (नॉन-रिफंडेबल एडवांस) से लेकर दूसरा कोविड-19 एडवांस शामिल है।

अगर ईपीएफ खाताधारक किसी भी तरह के वित्तीय संकट में आता है यानी उसे पैसे की जरूरत आन पड़ती है, तो पीएफ निकासी के संबंध में ये अपडेट फंड जुटाने का अच्छा तरीका हो सकते हैं। यहां वही 5 ताजा ईपीएफ अपडेट दिए गए हैं जो ईपीएफओ सदस्य को पता होने चाहिए:

1. कोविड-19 का दूसरा एडवांस

ईपीएफओ ने घोषणा की है कि जिस ईपीएफ खाताधारक ने पहली लहर में कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाया है, वह अब अपने पीएफ खाते से दूसरे कोविड-19 एडवांस के लिए भी पात्र है। ईपीएफओ द्वारा दी गई इस राहत में, एक ईपीएफ खाताधारक ईपीएफ की शेष राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डीए) तक निकाल सकता है।

2. नॉन-रिफंडेबल एडवांस

एक ईपीएफओ सदस्य, जो एक महीने या उससे अधिक समय से नौकरी में नहीं है, अपने पीएफ शेष का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है। ईपीएफओ सदस्य को ईपीएफओ पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए ईपीएफ खाताधारक को यह सुविधा दी गई है, ताकि पीएफ खाता बंद किए बिना वह यह फायदा ले सके।

3. नौकरी छोड़ने के बाद कोविड-19 एडवांस

एक ईपीएफओ सदस्य अब नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने ईपीएफ खाते से कोविड-19 एडवांस के लिए पात्र है, बशर्ते कि फुल एंड फाइनल पीएफ निकासी का दावा न किया गया हो।

4. ELDI स्कीम के तहत बीमा लाभ में बढ़ोतरी

ईपीएफओ ने ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। अब, यदि किसी ईपीएफ खाताधारक की सेवाओं के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी (जो भी लागू हो), 7 लाख तक के बीमा लाभ के लिए पात्र होगा। हालांकि, न्यूनतम सीमा को 2.5 लाख पर पूर्व की ही तरह रखा गया है।

5. ईपीएफ और आधार का जुड़ाव

ईपीएफओ ने ईपीएफ और पीएफ खाताधारकों के लिए अपने संबंधित ईपीएफ खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आधार-ईपीएफ खाते को लिंक न करने की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे ईपीएफ खातों में योगदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईपीएफओ नियोक्ताओं को ऐसे ईपीएफ खातों के लिए ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम रिटर्न) दाखिल करने की अनुमति नहीं देगा। पहले आधार ईपीएफ लिंक की समय सीमा 31 मई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया है।