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बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, लॉकडाउन में चली गई है नौकरी तो ESIC स्कीम के जरिए मिलेगा पैसा

Published: Aug 24, 2020 02:26:01 pm

Submitted by:

Soma Roy

Unemployment Allowances : वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ओर से चलाई जा रही स्कीम से होगा फायदा
जिन लोगों की नौकरी 24 मार्च के बाद से गई है वे इस योजना के हकदार होंगे

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Unemployment Allowances

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के चलते लाखों लोगों की नौकरी चली गई। फैक्ट्री और कंपनियों के बंद रहने के चलते उनकी रोजी-रोटी छिन गई है। ऐसे लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने खास योजना शुरू की है। वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) की ओर से शुरू किए गए इस स्कीम से लोगों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowances) मिलेगा। जिन लोगों की जॉब 24 मार्च के बाद से गई है वे इस आर्थिक मदद का लाभ ले सकेंगे। तो क्या है ये योजना और कैसे करें इसमें आवदेन जानें पूरी प्रक्रिया।
ESIC में रजिस्टर्ड होना जरूरी
वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) की ओर से बेरोजगार लोगों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। इनमें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना भी शामिल है। मुश्किल की इस घड़ी में इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2021 किया गया था। इसके अलावा जो लोग ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड हैं वे बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे।
दो साल से जुड़े मेंबर्स को मिलेगा लाभ
ईएसआईसी की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ईएसआई योजना से पिछले दो सालों से जुड़े हैं। मतलब जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों तक काम किया वे आर्थिक मदद ले सकेंगे।
3 महीने का मिलेगा वेतन
इस योजना के तहत 90 दिन यानी 3 महीने के 50 प्रतिशत वेतन का फायदा उठा सकता है। पहले यह सीमा 25 फीसदी थी, मगर कोरोना काल में इसमें बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने पर व्यक्ति को इस स्कीम के तहत 90 दिनों के अंदर धनराशि मिलती थी, लेकिन अब ये महज 30 दिनों में ही ली जा सकती है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ ऐसे कर्मचारी ले सकते हैं, जो ऐसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करते थे जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते थे। इसके अलावा उनका वेतन 21 हजार रुपए तक हो। ईएसआई के तहत देश की करीब 3.5 करोड़ फैमिली यूनिट शामिल हैं। इसलिए ऐसे लोग नकद और मेडिकल सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं।

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