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छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मासिक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिला ज्यादा समय

5 करोड़ रुपए या उससे छोटा कारोबार करने वालों को जीएसटी भरने के लिए मिले 4 दिन एक्सट्रा 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी

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GST Return

Govt decision, more time to file monthly GST return to small traders

नई दिल्ली। छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपए या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बुधवार को मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है। 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मो के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

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इसके अनुसार, कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है और 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हैं, उनके लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न को बिना विलंब शुल्क के महीने के 22 तारीख को भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा, "इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले होंगे, जो अब हर महीने की 22 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करेंगे।"

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इसके अलावा 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता जीएसटीआर-3बी महीने की 24 तारीख को बिना विलंब शुल्क के भुगतान करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, "इस मामले पर जीएसटीएन की इंफोसिस के साथ चर्चा की गई है, जो एक अस्थायी लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपरोक्त सामाधान के साथ आया है।"

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