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Good News !  Shishu Mudra Loan पर ब्याज दर में 2 फीसदी की कटौती, 50,000 रूपए तक मिलता है लोन

locationनई दिल्लीPublished: Jun 24, 2020 05:59:13 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

shishu mudra लोन पर ब्याज दर में कटौती
कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला
50,000 रूपए का मिलता है लोन

shishu mudra yojana

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी ( Street Vendors ) पर काम करने वाले गरीब व्यापारियों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने PM MUDRA Yojana के तहत मिलने वाले Shishu Mudra Loan पर ब्याज की दर में 2 फीसदी की कटौती कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने खुद इस बात की जानकारी दी। अनुमान है कि मोदी सरकार ( modi govt ) के इस फैसले से 9 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों को फायदा होगा ।

आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई ccea मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। आपको मालूम हो कि सरकार द्वारा 20 लाख के आर्थिक पैकेज में शिशु मुद्रा योजना के तहत 1500 करोड़ का लोन देने की घोषणा की गया है।

किसे मिलता है लोन- कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है, मुद्रा योजना ( PM MUDRA LOAN SCHEME ) का फायदा उठा सकता है। इस योजना के तहत आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है लेकिन फिलहाल सरकार की ये रियायत सिर्फ शुशु लोन ( SHISHU LOAN ) पर मिलेगी और इसके तहत आप 50 हजार का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको पास व्यापार से जुड़ी जानकारी, आधार कार्ड ( AADHAR CARD ) , पैन नंबर ( PAN Number ) होना जरूरी है।

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कितना तक मिल सकता है लोन- सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMY) के तहत आसानी से बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना में 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख तक के लोन तीन प्रोडक्ट्स के तहत लिए जा सकते हैं।

PM MUDRA YOJANA PRODUCTSLOAN AMOUNT
SHISHU MUDRA YOJANA50,0000 RS
TARUN MUDRA YOJANA5 LAKH- 10 LAKH RS
KISHOR MUDRA YOJANA50,000-5,00,000 RS

कहां कर सकते हैं अप्लाई- पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में और HDFC bank , सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, ICICI bank, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्‍मू एंड कश्‍मीर बैंक एक्सिस बैंक, , कर्नाटक बैंक ( Karnataka bank ) , करूर वैश्‍य बैंक, कोटक महिंद्रा ( kotak Mahindra bank ) , नैनीताल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और Yes Bank व IDFC बैंक में ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी इसके लिए अधिकृत कर रखा है।

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