
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के कारोबारियों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी दायर करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जिन भी लोगों ने अभी तक जीएसटी नहीं भरा है उनके पास 30 नवंबर तक का समय है। तिथि बढ़ाने की वजह रिटर्न दाखिल करने में कर दाताओं को पेश आ रही तकनीकी दिक्कतें बतायी गयीं हैं।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि हम तारीख को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी भी कई लोगों को जीएसटी रिटर्न दायर करने में परेशानी आ रही है। इससे पहले वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी।
तीन महीने के लिए बढ़ाई तारीख
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आकलन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है।
हर साल भरते हैं जीएसटीआर-9
आपको बता दें कि जीएसटीआर-9 वह फॉर्म है, जिसको कारोबारियों को हर साल भरना होता है। इस फॉर्म में कारोबारियों के द्वारा भरे गए सभी रिटर्न की जानकारी इसमें दी गई होती है। उन सभी जानकारियों को एक जगह इस फॉर्म में भर दिया जाता है। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य होता है।
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Updated on:
27 Aug 2019 11:00 am
Published on:
27 Aug 2019 10:59 am
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