
National Pension System
नई दिल्ली। लांग टर्म के निवेश के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National pension System) एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें एकमुश्त रकम के साथ पेंशन की भी सुविधा मिलती है। इसमें थोड़े से निवेश से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। जिससे नए अकाउंट खोलना और भी आसान हो गया है। PFRDA की ओर से वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (VCIP) की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अब सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए भी एपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं।
NPS के फायदे
पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे, लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। इसमें नौकरी करने के दौरान निवेश करने पर व्यक्ति को 60 साल की उम्र पर एकमुश्त रिटायरमेंट फंड और बाद में एन्युटी बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही NPS में जमा रकम पर टैक्स में छूट भी मिलती है। यह अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से खुलवा सकते हैं। साथ ही PFRDA के नए नियम के तहत पुराने सब्सक्राइबर्स भी स्कीम से दोबारा जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें ग्राहक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) का प्रयोग करना होगा। इससे वे अपने पुराने पेंशन अकाउंट को बंद करके नया खाता खोल सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए पर छूट के अलावा 50,000 रुपए का अतिरिक्त बेनिफिट टैक्स भी मिलता है। इस तरह आपको 2 लाख रुपए पर टैक्स में छूट मिलती है।
जानें कैसे बन सकते हैं करोड़पति
अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है और NPS अकाउंट में अगले 30 साल के लिए निवेश करते हैं। आप हर महीने 5,000 रुपए जमा करते हैं तो उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपए हो जाएंगे। नियम के मुताबिक आप जैसे ही 60 साल के होंगे आपको एकमुश्त रकम के तौर पर 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। जबकि इसके अलावा हर महीने आपको 45 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
Published on:
09 Oct 2020 12:16 pm
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