अब खाताधारक मैच्योरिटी के बाद अपना अकाउंट एक्सटेंशन फार्म( PPF Account Extension form ) ऑनलाइन भी सब्मिट कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बदला PPF Account Extension नियम 31 जुलाई तक करना है ये काम
नई दिल्ली: PPF खाताधारकों ( PPF Account holder ) को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है । सरकार ने PPF Account के नियमों में ढील देते हुए अकाउंट एक्सटेंड नियमों को बदलने का फैसला लिया है। दरअसल नए नियम के मुताबिक अब खाताधारक मैच्योरिटी के बाद अपना अकाउंट एक्सटेंशन फार्म ऑनलाइन भी सब्मिट कर सकते हैं।
सामान्यतया सरकार PPF अकाउंट मेच्योर होने के बाद अकाउंट एक्सटेंशन फॉर्म ( PPF Account Extension form ) जमा करने के लिए एक साल का ग्रेस पीरियड देती है और ये फार्म मार्च में जमा करना होता है। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से कई लोग ये फार्म जमा करने से चूक गए यही वजह है कि सरकार ने इस नियम को बदल दिया है।
31 जुलाई तक जमा होगा फॉर्म-
PPF निवेशक ( investor ) अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन अपना फॉर्म जमा करा सकेंगे और लॉकडाउन खत्म होने के बाद फार्म की ओरिजनल कॉपी बैंक में जमा करानी होगी। यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको फार्म अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही जमा करना होगा।
कितने साल के लिए एक्सटेंड होता है PPF Account- PPF Account 15 साल में मैच्योर हो जाता है और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे 5-5 साल के लिए एक्सटेंड ( ppf account exstension ) करा सकते हैं। मैच्योर होने के बाद PF खातों को बिना कॉन्ट्रिब्यूशन के जारी रखा जा सकता है और आपको आपके अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है।
फायदे- PPF Account में जमा रकम पर आप इनकम टैक्स ( income Tax ) में 80C के तहत छूट हासिल कर सकते है। यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रकम पर छूट नहीं मिलती है। PPF खाता आसानी से डाकघरों और बैंकों में खोला जा सकता है और ज्यादातर बैंक PPF की सुविधा ऑनलाइन भी देते हैं।