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नई दिल्ली: कई बार PF अकाउंट का पैसा निकालना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है, अगर आप भी इस अकाउंट से जुड़ी मुसीबतों की वजह से अपना पैसा निकालने से बचते हैं तो अब परेशान न हों क्योंकि सरकार ने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार नया मैकेनिज्म बना रही है। जिसके तहत ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट को आवेदन के दिन फाइनल प्रोसेस में डालना होगा और आपका पैसा सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा EPFO ऑनलाइन क्लेम के लिए एक टाइम फ्रेम भी तैयार करेगा क्योंकि मुमकिन है कि एक दिम हजारों की संख्या में अप्लीकेशन आएं।
EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक EPFO प्रोविडेंट फंड निकालने की प्रक्रिया को अब और आसान करने वाला है, इससे अब क्लेम अप्लाई करने के साथ ही आपके अकाउंट भी फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में अप्लीकेशन के 3 दिन के भीतर EPFO अपना प्रोसेस पूरा करता है। इसके बाद पैसा बैंक खाते तक पहुंचने में 3 दिन और लगते हैं। यानि पूरे प्रोसेस में कम से कम 6 दिन का वक्त लगता है और अगर कोई हॉलीडे हो तो अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेकिन नए सिस्टम से हालात बदलने की उम्मीद है।
इस तरह कर सकते हैं अप्लाई-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करने के बाद Manage के ऑप्शन में जाकर पीएफ अकाउंट का KYC चेक करें (पूरा न होने पर kyc पूरा करें) इसके बाद ऑनलाइन सर्विसOnline Servicesमेन्यू में से क्लेम Claim पर क्लिक कर अपने क्लेम फॉर्म को भरें और Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
तीन तरह से निकाल सकते हैं पैसा-
pension withdrawal आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन कर क्लेम फाइल कर सकते हैं।
Updated on:
06 Dec 2019 04:59 pm
Published on:
06 Dec 2019 04:45 pm
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