अब योजना के तहत इन किसानों को सरकार सालाना 36 हजार रुपये पेंशन देगी। योजना से उन किसानों को बेहद लाभ मिलेगा, जो पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हैं। यानी कि जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। बता दें कि हरियाणा के सवा चार लाख किसानों, बिहार के तीन लाख, झारखंड और यूपी में करीब ढाई-ढाई लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन ( Eligibility for PM Kisan Maan Dhan Yojana )
18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को 55 से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है। 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलती है। इसके अलावा आवेदक के पास पांच एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन होनी चाहिए।
कैसे कर सकते हैं आवेदन ( How To Apply For PM Kisan Maan Dhan Yojana )
किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC ) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी की नकल आदि की जरूरत होगी। योजना में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है।
कौन नहीं कर सकता आवेदन
हालांकि, इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। जिसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ESIC ) स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और कर्मचारी भविष्य निधि ( EPFO ) में शामिल लोग इसके आवेदन नहीं कर सकते।