निशुल्क नामांकन
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी किसान निःशुल्क नामांकन कर सकते हैं। किसानों को केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खरीफ 2020 सीजन के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। कृषि मंत्री ने कहा, कोरोना संकट में देश के किसान खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में उनको प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी।
कम प्रीमियम पर किसानों को फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर फसल बीमा मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत कुछ हिस्सा केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें योगदान करती हैं। पिछले तीन सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को प्रीमियम से साढ़े 4 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ।
योजना के उद्देश्य
प्राकृतिक आपदा के समय नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना। कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन या बैंक जाकर फॉर्म ले सकते हैं।