
RBI ने बैंकों को जारी किए निर्देश, कहा - नए नियमों का पालन कर बढ़ाई जाए ATM की सुरक्षा
नई दिल्ली। आए दिन एटीएम के साथ होते धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) ने एटीएम ( ATM ) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। ज्यादा सुरक्षित परिसरों जैसे हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी। उनको नए निर्देशों का पालन नहीं करना होगा।
rbi ने जारी किए निर्देश
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (CCM) गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में चल रहे एटीएम की सुरक्षा को बढ़ाना और जोखिम को कम करना है। सुरक्षा उपायों के तहत निश्चित किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन (OTC) लॉक के जरिए किया जाएगा।
ई- सुरक्षा प्रणाली का करें प्रयोग
इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें, जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके।
बैंकों को दी चेतावनी
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी बैंक इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उश पर रिजर्व बैंक के द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। बैंक एटीएम के साथ धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे है, जिसको लेकर बैंक ने ये नियम जारी किए हैं।
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Updated on:
15 Jun 2019 02:30 pm
Published on:
15 Jun 2019 11:01 am
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