
31 मार्च से पहले टैक्स से जुड़े जरूरी काम निपटा लें। (PC: AI)
Financial Year End 2025-26: वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब गिने-चुने दिन बचे हैं। 31 मार्च सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि टैक्स, निवेश और वित्तीय प्लानिंग से जुड़े कई जरूरी कामों की अंतिम समयसीमा भी है। अगर आपने समय रहते ये काम पूरे नहीं किए, तो ज्यादा टैक्स कट सकता है, कुछ छूटें हाथ से निकल सकती हैं और कई मामलों में बाद में अतिरिक्त शुल्क या परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप सैलरीड हैं, टैक्स बचाते हैं, सरकारी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं या होम लोन ले रखा है, तो 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी चीजें जरूर चेक कर लें।
अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनी है, तो इस वित्त वर्ष के लिए टैक्स बचाने वाले निवेश करने का 31 मार्च आखिरी मौका है। आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई सेक्शन ऐसे हैं, जिनके जरिए टैक्स देनदारी कम की जा सकती है।
इनमें शामिल हैं:
80D– हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
80TTB– वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज पर छूट
80E– एजुकेशन लोन पर ब्याज
80G– दान पर टैक्स छूट
अगर अभी तक आपने इन निवेशों या भुगतान की प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो अब देर करना भारी पड़ सकता है।
कुछ सरकारी बचत योजनाओं को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर साल न्यूनतम योगदान करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में सालाना कम से कम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा नहीं किये, तो खाता निष्क्रिय हो सकता है। बाद में उसे दोबारा चालू कराने के लिए पेनल्टी या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए साल बंद होने से पहले यह काम जरूर निपटा लें।
अगर आपने साल की शुरुआत में अपने नियोक्ता (Employer) को टैक्स बचाने वाले निवेश की जानकारी दी थी, तो अब उससे जुड़े दस्तावेज जमा करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर इन दस्तावेजों में शामिल होते हैं:
जीवन बीमा प्रीमियम की रसीद
ELSS/PPF/NSC जैसे निवेशों के स्टेटमेंट
होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद
HRA क्लेम के लिए किराए की रसीद
अगर ये दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए गए, तो आपकी कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है, जिससे मार्च की सैलरी पर असर पड़ सकता है।
अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, तो अपने बैंक या फाइनेंशियल संस्थान से वार्षिक ब्याज प्रमाणपत्र (Interest Certificate) या लोन स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें। टैक्स नियमों के मुताबिक: सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती मिल सकती है। वहीं, मूलधन पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट उपलब्ध है। अगर आपके पास सही दस्तावेज नहीं होंगे, तो टैक्स लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।
अगर आपने पहले दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती कर दी थी या किसी आय की जानकारी देना भूल गए थे, तो उसे सुधारने का मौका अभी भी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न (Revised Return) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है। अगर यह मौका भी निकल गया, तो बाद में सुधार करना मुश्किल हो सकता है।
अगर आपकी विदेश से कोई टैक्स योग्य आय रही है, तो उसके विवरण अपलोड करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। यह नियम खासतौर पर उन टैक्सपेयर्स पर लागू होता है जिन्होंने अपना रिटर्न धारा 139(1) या धारा 139(4) के तहत दाखिल किया है। ऐसे मामलों में विदेशी आय, विदेशी एसेट्स या विदेशी निवेश की जानकारी समय पर देना जरूरी है। इसमें लापरवाही बाद में नोटिस या जांच की वजह बन सकती है।
अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नौकरी बदली है, तो एक जरूरी काम और बाकी है। आपको अपनी पुरानी कंपनी से मिली सैलरी और टैक्स कटौती का विवरण फॉर्म 12B के जरिए अपनी नई कंपनी को देना चाहिए।
Updated on:
28 Mar 2026 04:54 pm
Published on:
28 Mar 2026 04:53 pm
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