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फिरोजाबाद: पूर्व विधायक अजीम भाई समेत सपा के 18 कार्यकर्ताओं को 2 साल की सजा

फिरोजाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल पहले जाम लगाकर बवाल करने के मामले में ये सजा सुनाई है।

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फिरोजाबाद से समाजवादी के पूर्व विधायक अजीम भाई के साथ 18 कार्यकर्ता इस मामले में आरोपी थे। कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा के साथ इन लोगों पर 2,500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर सजा की अवधि बढ़ा दी जाएगी।

साल 2008 में हुआ था ये मामला
मायावती की सरकार के समय साल 2008 के जनवरी महीने में पूर्व विधायक अजीम भाई ने कई लोगों के साथ मिलकर फिरोजाबाद के सुभाष तिराहा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और जाम लगाया था। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने रोडवेज के साथ-साथ दूसरी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया था। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर इनको हटाया था। मामले में अजीम समेत 18 पर केस दर्ज हुआ था।

कोर्ट ने 15 साल बाद सुनाई सजा
ये मुकदमा सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अंबरीश त्रिपाठी की अदालत में चला। कोर्ट ने 15 साल पहले हुए इस मामले में अजीम भाई, मुकेश बाल्मीकी, महबूब, अजीज, योगेश गर्ग, आदर्श यादव, पप्पू यादव, नीरज यादव, उमेश यादव, राजकुमार राठौर, छुट्टन खां, असलम, आफताब, शादाब, जाकिर गुड्डन, परवेज, चंद्रमोहन चक्रवर्ती और आमिर को सजा सुनाई है।

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2002 में विधायक रहे अजीम भाई को पहले भी हो चुकी सजा
अजीम भाई 2002 में सपा की टिकट पर फिरोजाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले जनवरी 2021 में भी जनआंदोलन के दौरान आगजनी के एक मामले में उनको दस साल की सजा हो चुकी है। इस केस में करीब दस महीने तक उनको जेल में रहना पड़ा था।