CG Government: राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी है। साय सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए इस प्रणाली में 10 क्रांतिकारी सुधार किए हैं।
CG Government: राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी है। साय सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए इस प्रणाली में 10 क्रांतिकारी सुधार किए हैं। अब जमीन खरीदने के बाद लोगों को नामांतरण के लिए अलग से चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी खुद-ब-खुद हो जाएगा।
इस बदलाव को समझाने और लागू करने के लिए गरियाबंद जिला पंचायत के सभाकक्ष में शनिवार को कार्यशाला हुई। इसमें विधायक जनक ध्रुव, पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव, कलेक्टर बीएस उइके और एसपी निखिल राखेचा शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि अभी तक ब्रिटिश कालीन पंजीयन अधिनियम 1908 और भारतीय स्टाप अधिनियम 1899 के पुराने नियम चल रहे थे। इससे आम जनता को कई तरह की दिक्कतें आती थीं। अब सरकार ने इन्हें आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर यह बदलाव किए गए हैं।
विधायक जनक ध्रुव ने इन सुधारों को जनता के लिए बड़ी राहत और भ्रष्टाचार रोकने में मददगार बताया। कलेक्टर उइके ने कहा कि यह बदलाव छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इन सुधारों का प्रचार-प्रसार करने की अपील की। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष लालिमा ठाकुर समेत अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे।