6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गिट्टी खदान में युवक की तैरती हुई मिली लाश, लोगों में फैली सनसनी

गिट्टी खदान में शुक्रवार को सुबह एक तैरती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
2 min read
Google source verification

नवापारा-राजिम. छत्तीसगढ़ के समीपस्थ ग्राम दुलना के गिट्टी खदान में शुक्रवार को सुबह एक तैरती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना थाने को दी गई। एएसआई एसके साहू मातहत के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। शव गांव के ही 17 वर्षीय युवक मोहित उर्फ अनिल साहू पिता हेमू साहू की निकली। उसके शरीर पर कमीज और अंडरवियर ही था।

बताया गयाति मृतक गुरुवार दोपहर 12 बजे अपने घर से निकला था और उसके बाद लापता हो गया था। आज सुबह जब उसकी लाश निकाली गई, तो लाश के कान और नाक से खून बह रहा था। साथ ही बताया गया कि गणेश विसर्जन के दिन मृतक का गांव के ही 6 युवकों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद और हाथापाई हुई थी। इससे मामला संदिग्ध लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने खदान के गड्ढे में भरे पानी में डाल दिया गया हो। बहरहाल पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा लाश परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई साहू के अनुसार जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाना कठिन है। वैसे पुलिस हर एंगल से जांच करेगी।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
भाटापारा. हत्या के आरोपी अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना भाटापारा के अंतर्गत ग्राम सूरजपुरा में 28 सितंबर 2016 की रात अभियुक्त राकेश वर्मा ने आपसी विवाद में मृतक संतोष पाल के सिर पर ईट से वार कर दिया था तथा बीच बचाव करने आई मृतक की माता जेठिया बाई के साथ भी मारपीट की। अपर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता, गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी राकेश वर्मा को अपराध धारा 302 एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप प्रमाणित पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर तीन माह का संधारण कारावास की सजा पृथक से दिए जाने का आदेश दिया है। इसकी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजन संजय वाजपेयी ने की।

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग