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यूपी के इस शहर में बिना कम्पलिशन सर्टिफिकेट के चल रहे 110 ग्रुप हाउसिंग

गाजियाबाद में बिल्डर जमकर उड़ा रहे अपार्टमेंट एक्ट की धज्जी, बॉयर्स की जेब पर किया जा रहा डाका डालने का काम  

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गाजियाबाद। यूपी के शहर गाजियाबाद में सपनों का आशियाना बनाने का दावा करने वाले बिल्डर बॉयर्स की जेब को काटकर उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे है। बिल्डरों की तरफ से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से बिना कम्पलीशन सर्टिफिकेट लिए ही ग्रुप हाउसिंग को चलाया जा रहा है। इसकी वजह से जीडीए से मिलने वाली सुविधाएं सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रही। वहीं किसी भी तरीके का हादसा होने पर खुद का गला बचाने की तैयारी बिल्डरों की तरफ से की जा रही है। शहर में करीब 110 ऐसे ग्रुप हाउसिंग हैं जिन्होंने अभी तक कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया।

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शासन की तरफ से मिले नोटिस जारी करने के आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली सरकार की तरफ से बिल्डरों पर नकेल कसे जाने के लिए जीडीए के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए है। शासन की तरफ से यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत इन सबको नोटिस जारी कर कम्पलीशन लेने के लिए कहा है। महानगर में करीब 345 ग्रुप हाउसिंग बनी हैं। अपार्टमेंट एक्ट अधिसूचना लागू होने से पहले जो ग्रुप हाउसिंग बनी हैं उनमें से किसी एक ने भी कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है।

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प्राधिकरण से सर्टिफिकेट लिए जाना है अनिवार्य
2011 में अपार्टमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन में सभी ग्रुप हाउसिंग के लिए कम्पलीशन अनिवार्य किया गया। अधिकारियों के मुताबिक 176 ऐसी ग्रुप हाउसिंग हैं जिन्हें अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार कम्पलीशन लेना चाहिए। इन ग्रुप हाउसिंग को बनाने वाले बिल्डरों को जीडीए ने साल 2014 में नोटिस जारी किये थे। तब मात्र 73 ग्रुप हाउसिंग की ओर से कम्पलीशन के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें से 63 ग्रुप हाउसिंग ने कम्पलीशन लिया। इस तरह से लगभग 110 ग्रुप हाउसिंग ऐसी हैं जिन्होंने यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत कम्पलीशन ही प्राप्त नहीं किया।

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बिल्डरों को जल्द जारी किए जाएंगे नोटिस
बिल्डरों की लापरवाही पर अब प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सरकार ने जीडीए को निर्देश दिए कि वे उन सब ग्रुप हाउसिंग को कारण बताओ नोटिस जारी करें, जिन्होंने एक्ट के मुताबिक, कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ग्रुप हाउसिंग कम्पलीशन नहीं लेती है तो उनके खिलाफ एक्ट में दिये गये प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सीएटीपी इस्तियाक अहमद का कहना है कि शासन के निर्देश के अनुसार संबंधित ग्रुप हाउसिंग को नोटिस भेजने की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी।

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