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Ghaziabad Nikay chunav: सोशल मीडिया पर फैलाई अराजकता या वोट देने का बनाया दबाव तो दर्ज होगी FIR

गाजियाबाद निकाय चुनाव के लिए जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन तय की है। जिले में निकाय चुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखी जाएगी।

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गाजियाबाद निकाय चुनाव के मददेनजर जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह ने दिशा—निर्देश जारी किए हैं।

डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट डालने, शेयर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने प्रत्याशियों द्वारा डोर-टू-डोर जनसंपर्क में अधिकतम लोगों की संख्या पांच निर्धारित की है। इससे अधिक लोग घर—घर जनसंपर्क नहीं कर सकेंगे।

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मतदाताओं को डराया धमकाया तो होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। आदर्श आचार संहिता, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई जनसभा, रैली एवं जुलूस का आयोजन न किया जाए।

मतदाताओं को डराने, धमकाने वालों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। मतदान वाले दिन बूथ पर किसी भी प्रकार की अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी।

चुनाव और आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि सभी प्रत्याशी और दल आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए। आपस में किसी भी प्रकार के संभावित विवाद से बचें।