3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Ghazipur News : गैंगेस्टर एक्ट में नहीं हो सका मुख्तार पर फैसला, कोर्ट ने दी अगली तारीख

Ghazipur News : गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट में आरोपी माफिया मुख्तार पर फैसला अब 20 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी। कपिलदेव सिंह की हत्या में गैंगचार्ट बनाकर पुलिस ने गैंगेस्टर का मुकदमा कायम करवाया है।

less than 1 minute read
Google source verification
Ghazipur Decision could not be taken on Mukhtar in Gangster Act court gave next date

Mukhtar Ansari

Ghazipur News : गाजीपुर के करंडा थानाक्षेत्र में हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड में लगे गैंगेस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार को कोर्ट से राहत मिलेगी या सजा इसका फैसला एकबार फिर टल गया है। मंगलवार को एक बार फिर इस मामले में सुनवासी नहीं हो सकीय क्योंकि हापुड़ की घटना से आक्रोशित अधिवक्ता न्यायिक कार्य ठप कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है।

बहस हो चुकी है पूरी

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविन्द मिश्रा की अदालत में मुख्तार मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। मुख़्तार अंसारी के ऊपर पुलिस ने गैंगेस्टर कपिलदेव सिंह हत्याकांड में लगाया है। इस मामले में शेष बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से शासकीय अधिवक्ता सबूत नहीं पेश कर सके, जिसपर अदालत ने अगली तारीख 20 सितंबर की मुकर्रर की है।

पीठासीन न्यायाधीश का हुआ ट्रांसफर, तो नहीं आया फैसला

करंडा थाने में माफिया मुख़्तार पर दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट में बहस पूरी हो गयी थी और एमपी।एमएलए कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने फैसले की तारीख तय की थी पर उसके पहले उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जिला जज द्वारा विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविन्द मिश्रा को जिम्मेदारी दी गयी। उन्होंने सुनने के बाद 22 अगस्त की तारीख दी थी, लेकिन कई अन्य कारणों के बाद 12 सितंबर की तारीख तय हुई थी।

Story Loader