Mukhtar Ansari : कपिलदेव सिंह हत्या और मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में दर्ज मुकदमों में माफिया मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। आज गैंगेस्टर एक्ट में अहम फैसला आ सकता है।
Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार पर लगातार कोर्ट फैसला दे रहीं हैं। वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा के बाद शनिवार को गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में माफिया पर गैंगेस्टर एक्ट में फैसला सुना सकती है। कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद में मीर हसन के हत्या के प्रयास मामले में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना सकती है। मुख्तार को कोर्ट से राहत मिलेगी या सजा इसपर सभी की नजर है। मुख़्तार अंसारी बांदा जेल से ऑनलाइन इस पेशी में शामिल होगा।
न्यायालय ने मूल वाद में किया था दोषमुक्त
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में चल रहे गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई को फैसला आ सकता है। जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में फैसला सुनाया है, जिसमें गैंगस्टर के दो मामले में दस-दस साल की सजा और जुर्माना हुआ था, जबकि मुहम्मदाबाद मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार को न्यायालय ने दोषमुक्त किया था। हिन् कपिलदेव हत्याकांड में भी मुख़्तार दोषमुक्त हो चुका है।
मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था गैंगेस्टर चार्ट
गाजीपुर पुलिस ने 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद आज मामले में अहम फैसला आ सकता है।