8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बृजभूषण सिंह ने सेक्सुअल फेवर के बदले मुझे सप्लीमेंट्स खरीदने की पेशकश की: पहलवान

Brij Bhushan Singh News: पुलिस में की गई एक पहलवान की शिकायत में बताया गया है कि कैसे WFI प्रमुख ने उसे अपने कमरे में 'जबरदस्ती' गले लगाया, उसे अपने बिस्तर पर 'बुलाया'

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Vikash Singh

Jun 02, 2023

brij_singh.jpg

सिंह पर लगाए आरोप में बताया गया है कि बृजभूषण सिंह ने यौन संबंध बनाने के बदले पहलवान के डाइट के लिए जरुरी सप्लीमेंट्स खरीदने का वादा किया।

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पहलवान से यौन संबंध बनाने की मांग की। वह भी एक मेडल विनर पहलवान से।

सिंह पर लगाए आरोप में बताया गया है कि बृजभूषण सिंह ने यौन संबंध बनाने के बदले पहलवान के डाइट के लिए जरुरी सप्लीमेंट्स खरीदने का वादा किया। आरोप के अनुसार बात कुछ तरह है कि पहलवान ने एक प्रमुख टूर्नामेंट में गोल्ड मैडल जीता।

बृजभूषण सिंह ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसके बिना सहमति के खिलाफ उसको अपने बिस्तर पर बिठाया और परमिशन के खिलाफ उसे "जबरदस्ती" गले लगाया।


वर्षों तक, वह बार-बार अश्लील हरकतें और गलत प्रैक्टिसेस करता रहा। इस घटना ने उसके मानसिक स्थिति को "ट्रामा और डर में धकेल दिया।

पहलवान नंबर 3 द्वारा लगाए गए आरोप के मुताबिक


“उसने मेरी फोन पर मेरे माता-पिता से बात कराई क्योंकि उस समय मेरे पास एक निजी मोबाइल फोन नहीं था … आरोपी (सिंह) ने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया जहां वह बैठा था और फिर अचानक, उसने मेरी परमिशन के बिना जबरदस्ती मुझे गले लगा लिया।

"अपने यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की।"

POCSO समेत बृजभूषण सिंह पर लगे हैं गंभीर आरोप

भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में दायर 2 FIR में ये प्रमुख आरोप हैं।

यह भी पढ़ें: बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR में छेड़छाड़ के 10 मामले, सेक्सुअल फेवर मांग की, दोषी पाए गए तो बीजेपी के लिए बनेंगे गले की हड्डी

इन दोनों FIR में IPC की धारा 354- महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया जाना शामिल है। इसके साथ ही 354A- यौन उत्पीड़न, 354D- पीछा करना और 34- कॉमन इंटेंशन का हवाला दिया गया है। जिसमें एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है।


पहली FIR में छह एडल्ट पहलवानों के आरोप शामिल हैं यानी इनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इसमें WFI सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।


दूसरी FIR एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें पांच से सात साल की सजा का प्रावधान है।