
डीएम ने राजस्व वसूली में फिसड्डी पाए गए कई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही साथ धारा 24 के मुकदमे लंबित होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज 14 दिन शेष बचे हैं। राजस्व वसूली में कई विभाग लक्ष्य से बहुत दूर हैं। ऐसे विभागाध्यक्ष को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के सात अधिकारियों और दो पटल सहायक समेत 9 का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत जिले की 4 तहसीलों में मुकदमे लंबित होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि धारा 24 के मामलों का समय बद्ध तरीके से निस्तारण ना होने पर कभी-कभी कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आ जाती है। ऐसे में समय के रहते सीमांकन हो जाने पर विवाद समाप्त हो जाता है। जिलाधिकारी ने जिले के चारो तहसीलदार के वेतन रोक दिए हैं।
अनुपस्थित अधिकारियों का रोका वेतन
डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि एआईजी स्टांप एआरएम रोडवेज सचिव मंडी नवाबगंज कलेक्ट्रेट के दो पटल सहायक समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
क्या है राजस्व संहिता की धारा 24
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने जमीन की सरकारी नाप करवा सकता है। इसके लिए आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा, खसरा खतौनी, की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ प्रति भूखंड एक हजार रुपए शुल्क जमा करके रसीद भी लगानी पड़ेगी। अपना आवेदन हमें एसडीएम के यहां पंजीकृत करवाना होगा। प्रार्थना पत्र देने के 15 दिनों के भीतर राजस्व निरीक्षक अपनी सीमांकन आख्या देगा। सीमांकन आख्या देने के 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित पक्ष को नोटिस देकर आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति मिलने पर राजस्व निरीक्षक उसका निस्तारण करेगा। निस्तारण के बाद सीमांकन करके दोनों पक्षों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। सीमांकन बिंदु पर पत्थर भी लगाया जाएगा।
Published on:
16 Mar 2023 02:45 pm
बड़ी खबरें
View Allगोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
