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गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा नियम लागू! अब शादी-भंडारे में ऐसे ही मिलेगा सिलेंडर, जानिए पूरी प्रक्रिया

गोंडा में शादी-भंडारे के लिए गैस सिलेंडर लेने के लिए अब निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। प्रशासन ने नई सख्त प्रक्रिया लागू की है। जिसमें बिना सत्यापन सिलेंडर नहीं मिलेगा। जानिए क्या हैं नए नियम और पूरी प्रक्रिया।

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गैस को लेकर बैठक करती डीएम फोटो सोर्स विभाग

गैस को लेकर बैठक करती डीएम फोटो सोर्स विभाग

गोंडा जिले में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब शादी, भंडारा और अन्य कार्यक्रमों के लिए कामर्शियल गैस सिलेंडर लेने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियमों का उद्देश्य घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल को रोकना और जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस उपलब्ध कराना है।

गोंडा जिले में घरेलू और सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैस सिलेंडर के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस संबंध में 15 एक अहम बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने की। बैठक में सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि और एरिया मैनेजर भी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि अब शादी, भागवत, मुंडन, भंडारा जैसे सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए कामर्शियल गैस सिलेंडर लेने की एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। जिसके साथ परिवार रजिस्टर की कॉपी लगानी जरूरी होगी। इसके अलावा आवेदन पत्र पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) और ग्राम पंचायत से सत्यापन और हस्ताक्षर कराना अनिवार्य किया गया है। बिना सत्यापन के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करें आवेदन

जिलाधिकारी ने बताया कि पूरी तरह से सत्यापित आवेदन पत्र को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। वहां जांच और समीक्षा के बाद ही कामर्शियल गैस सिलेंडर जारी किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना और सही जरूरतमंदों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमोदन के किसी भी प्रकार का सिलेंडर वितरण न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

पारदर्शिता बनी रहे इसलिए लागू की गई व्यवस्था

इसके साथ ही आम लोगों को इस नई प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठा रहा है। जिससे व्यवस्था बेहतर और सुचारु बनी रहे।