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Gonda news: कोर्ट ने किशोरी की आत्महत्या के मामले में आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा, लगाया 20 हजार का अर्थदंड

Gonda news: किशोरी की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 माह के भीतर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।

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कोर्ट की सांकेतिक फोटो

Gonda news: शोहदे से परेशान एक युवती ने आत्महत्या कर ली। मामले में मृतका के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ देहात कोतवाली में 6 दिसंबर वर्ष 2022 को केस दर्ज कराया गया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को महज 20 माह के भीतर कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

Gonda News: गोंडा जिले के देहात कोतवाली के एक गांव की रहने वाली युवती के पिता ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी से गांव का ही एक ही युवक छेड़छाड़ करता था। जिससे परेशान होकर उसकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यूपी में डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते कोर्ट ने आरोपी अमरजीत वर्मा को को 10 वर्ष का सश्रम करावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।