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UP Shadi Anudan Yojana: फिर शुरू हुई शादी अनुदान योजना, करें आवेदन उठाएं लाभ जाने पूरी डिटेल

UP Shadi anudan Yojana: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सामूहिक विवाह योजना के साथ शादी अनुदान योजना एक बार फिर शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की क्या पूरी प्रक्रिया है। आइये यह जानते हैं इसकी पूरी डिटेल

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UP Shaadi Anudan Yojana

UP Shadi anudan Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ-साथ शादी अनुदान योजना भी शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभाग के पोर्टल खोल दिए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

UP Shadi anudan Yojana: समाज कल्याण विभाग की बंद पड़ी शादी अनुदान योजना एक बार फिर शुरू कर दी गई है। इसके लिए शासन से समाज कल्याण विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के बेटी की शादी के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही सामूहिक शादी योजना भी चलती रहेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आनलाइन पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदक अपना आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

क्या है पात्रता शर्तें

शादी अनुदान योजना के तहत केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम् ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये तक का आय प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नही होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

इनको मिलेगी वरीयता, दो पुत्री की शादी हेतु मिलेगा लाभ

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम् 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के पश्चात् तक आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

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समाज कल्याण अधिकारी बोले- पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन

समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभाग का पोर्टल खुल गया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं है।