Wrestlers Protest: पुलिस ने सांसद बृजभूषण से दस्तावेज मांगे हैं। दोबारा जरूरत होने पर फिर से बयान दर्ज होंगे। SIT में 6 लोगों की टीम है, जिसमें 4 महिला पुलिस भी शामिल हैं।
भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर रेसलर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने सांसद से आगे कुछ दस्तावेज मांगे हैं। दोबारा जरूरत होने पर फिर से बयान दर्ज होंगे।
असिस्टेंट सेसेट्री WFI विनोद तोमर के भी बयान लिए गए। दिल्ली पुलिस की FIR में विनोद तोमर भी आरोपी हैं। महिला DCP के सुपरविजन में 10 लोगों की टीम की SIT बनाई गई है। मानवाधिकार आयोग ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI और BCCI को भी नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस से 12 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाए।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नाबालिग महिला पहलवान का बयान दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। बाकी 6 महिला पहलवानों के बयान भी जल्दी ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे।" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाने से संबंधित है।