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पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा ब्योरा, दो सिपाही सस्पेंड

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दोनों ओर से दायर एफआईआर पर फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाए।

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Indresh Gupta

Jul 05, 2016

patna high court, high court, patna news

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गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में जज-पुलिस के बीच हुई मारपीट के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पूरा ब्योरा मांगा है। मारपीट किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। जिसमें राज्य सरकार को पूरा ब्यौरा हलफनामा के रूप में अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि यादवपुर थाना के ऑफिसर इंचार्ज अरविन्द यादव और सिपाही पवन कुमार को सस्पेन्ड कर दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दोनों ओर से दायर एफआईआर पर फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाए।

इसके साथ ही गृह सचिव और डीजीपी को कार्रवाईयों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले पर 19 जुलाई को फिर से सुनवाई की जाएगी।

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