
Big relief to Dr. Kafeel Khan suspension may end in Oxygen Case
गोरखपुर.Big relief to Dr. Kafeel Khan suspension may end in Oxygen Case. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में ऑक्सीजन मामले में निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। डॉ. कफील के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी। राज्य सरकार ने दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है। इससे डॉ. कफील का निलंबन अब खत्म हो सकता है. दस अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इससे डॉ. कफील का निलंबन खत्म हो सकता है। 10 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
डॉ. कफील अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने निलंबन को चुनौती दी थी। बीआरडी मेडिकल कालेज से निलंबित डॉ कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चार साल से निलंबित चल रहे डॉ. कफील की दोबारा विभागीय जांच के आदेश की जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी। कोर्ट ने पूछा कि चार वर्षों से निलंबित रखने का क्या औचित्य है। याचिका मे कहा गया है की निलंबित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसमें सात लोगों को बहाल किया जा चुका है जबकि याची के खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिलने पर दोबारा जांच का आदेश देकर उसे अभी तक निलंबित रखा गया।
क्या है मामला
अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कमी में हुई बच्चों की मौत के बाद डॉ. कफील को निलंबित किया गया था। बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी। ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित रूप से बाधा उत्पन्न होने के चलते 10-11 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कालेज में 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप लगाया गया था कि ये मौतें आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किये जाने की वजह से हुईं।
Published on:
08 Aug 2021 10:29 am
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