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लोकायुक्त से शिकायत करनी है तो पहले शिकायती पत्र भेजे

लोकायुक्त के पास केवल जांच करने और कार्रवाई की संस्तुति का ही अधिकार है

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Sarweshwari Mishra

Jul 11, 2016

Lokayukt

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गोरखपुर. लोकायुक्त से साधारण पत्र द्वारा भी शिकायत की जा सकती है। लेकिन जांच शुरू होने के पहले लोकायुक्त कार्यालय से भेजे गए प्रपत्र को भरने और 2000 रुपये चालान की राशि जमा करना होगा।

यह जानकारी यूपी के लोकायुक्त संजय मिश्र ने कही। गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि लोकायुक्त के पास केवल जांच करने और कार्रवाई की संस्तुति का ही अधिकार है। कार्रवाई सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने जब भी कार्रवाई की संस्तुति की, सरकार ने समय समय पर उसका अनुपालन किया है। उन्होनें बताया कि ज्यादातर मामले भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और सरकारी कर्मचारी द्वारा पद के दुरुपयोग के आ रहे हैं।

शिकायत करने वाले को दो हजार रुपये का चालान जमा करनी होती है जो मामले के निस्तारण के बाद वापस कर दी जाती है। लेकिन जांच में पाया गया कि शिकायत किसी दुर्भावना से की गई है तो राशि जब्त कर ली जाती है।


उन्होंने बताया कि लोकायुक्त के प्राविधानों के अनुसार किसने किसके बारे में शिकायत की इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। यह गोपनीय रखा जाता है। हां, अगर शिकायकर्ता इस बारे में कोई सूचना मांगता है तो उसे पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि अभी ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था नहीं है लेकिन जो भी शिकायत करना चाहता है वह पत्राचार कर सकता है। शिकायत के लिए 'लोकायुक्त कार्यालय टीसी 46/5-1, विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ' के पते पर शिकायती पत्र भेज सकता हैं।

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