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नोएडा में फ्लैट खरीदने और बेचने के बदले नियम, अब NOC जारी करना हुआ जरूरी

नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि यदि कोई अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन से एनओसी के लिए आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर एनओसी जारी करना ही होगा नहीं तो प्राधिकरण फ्लैट ट्रांसफर की स्वीकृति खुद दे देगा।

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अगर आप नोएडा के रहने वाले हैं और नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में घर खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। प्राधिकरण की तरफ से शहर में घर खरीदने और बेचने को लेकर नया नियम जारी किया गया है। जिसके तहत सीईओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अब से अपार्टमेंट ऑनर एसोसिशन को 15 दिनों के भीतर एनओसी जारी करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

आए दिन मिल रही थी शिकायत

नोएडा प्राधिकरण ने यह फैसला आए दिन मिल रही शिकायतों को देखते हुए लिया है। दरअसल काफी समय से ऐसी शिकायतें मिल रहीं थी कि घर खरीदने और बेचने में अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन पैसों की मांग करता है। जिससे आम लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र भूषण ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एओए फ्लैट मालिकों से मेंटेनेंस के अलावा कोई अन्य राशि की मांग नहीं की जाएगी।

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120 बिल्डरों और एओए को नोटिस

सीईओ ने आगे कहा कि अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन द्वारा आम लोगों से पैसे मांगना अवैध है। उन्होंने 120 बिल्डरों और एओए को नोटिस भेजकर कहा है कि मेंटेनेंस के अलावा लोगों से किसी भी तरह की अन्य राशि नहीं ली जाएगी। यदि कोई बिल्डर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन से एनओसी के लिए आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर एनओसी जारी करना ही होगा नहीं तो प्राधिकरण यूपी अपार्टमेंट एक्ट के सेक्शन-39 के तहत फ्लैट ट्रांसफर की स्वीकृति खुद दे देगा।

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जानें आखिर क्या होता है एओए

बता दें कि एओए यानी अपार्टमैंट ऑनर एसोसिशन। यानी जब कोई भी सोसाइटी बनकर तैयार हो जाती है तो बिल्डर सोसाइटी को वहां के निवासियों को सौंपती है और एक ग्रुप बनाती है उसी को एओए कहते हैं। यह कम्पनी अधिनियम के तहत ही बनाया जाता है। इसमें सोसाइटी के ही लोगों द्वारा चुने गए कुछ मेंबर बनते हैं। इनका काम सोसाइटी का रखरखाव करने व शिकायतों का निराकरण करने का होता है।

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