9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी के इस जिले में हो रहा था बड़ा खेल, अब प्रशासन ने उठाया यह कदम

बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, बैंकट हॉल पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है

2 min read
Google source verification
yogi

ग्रेटर नोएडा. बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, बैंकट हॉल पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने जांच कर 21 होटल संचालकों को नोटिस जारी किए है। अधिकारियों की माने तो तय समय में रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के होटल, पीजी, बैंकट हॉल आदि को सील कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद में संचालकों में हड़कंप मच गया है। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट को समय-समय पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है।

यह भी पढ़ें: जानें कैसे,पुलिस को मुंबई से आया फोन कि नोएडा में बदमाश उखाड़ रहे हैं एटीएम

डीएम बीएन सिंह के निर्देया पर नगर मजिस्ट्रेट नोएडा महेंद्र कुमार सिंह ने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होटल, गेस्ट हाउस, पीजी व बैंकट हाल पर कार्रवाई की। नगर मजिस्ट्रेट ने बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित 21 संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें रेजीडेंसी, ओयो फ्लैगसिप, डीएसआर, जेवाईआईसी, द आॅलिव ग्रीन, होम लाइक, एब्सोल्यूट गेस्ट हाउस, एन्जल रेजीडेंसी, द एडोबस गेस्ट हाउस, एमएसके गेस्ट हाउस, द ओरो होम्स, होटल जियो, टरकन सर्विस आदि शामिल है। नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बगैर रजिस्ट्रेशन के चल होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, बैंकट हॉल आदि के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें: महिला को पहले पिलाई शराब, फिर ले गया जंगल में और.....

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहीं संस्थाओं को नोटिस दिया गया है। संस्थाओं की तरफ से सराय एक्ट में पंजीकरण समय सीमा के अंतर्गत नहीं कराया जाएगा। संबंधित संस्थाओं को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। दरअसल में जिला प्रशासन को पिछले काफी समय से बगैर रजिस्ट्रेेशन के चल रहे पीजी, होटल आदि की सूचना मिल रही थी। लोग आए दिन प्रशासन से शिकातय कर रहे थे। शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। वहीं डीएम बीएन सिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगर कोई संचालक तय समय में रजिस्ट्रेशन नही कराता है तो सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ेंं: यूपी में इस हाईवे के बनने के बाद यह एरिया हो जाएगा हाईटेक