
छात्रवृत्ति आवेदन में गलती सुधारने का यह है मौका, जानें पूरी प्रक्रिया
ग्रेटर नोएडा. जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। आवदेन करते समय फार्म में कोई गलती हो गई थी। उसे सुधारने का एक आैर मौका है। छात्रवृत्ति योजना के तहत शासन स्तर से जिन छात्रों का डाटा सस्पेक्टेड है, उनके द्वारा संशोधन/करेक्शन की तिथि 22 दिसबंर से बढ़ाकर 26 दिसबंर कर दी गई। डाटा ऑनलाइन होने में देरी होने की वजह से तिथि बढ़ाई गई है। संशोधन के बाद आवेदन फार्म संबंधित कॉलेज में 28 दिसबंर तक जमा कराने होंगे। जिन छात्रो का डाटा सस्पेक्टेड और स्कालरशिप आवेदन पत्र ऑनलाइन किया है, ऐसे छात्र अपने लॉगिन पर जाकर आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते है।
लिखित में यह भी होगा देना
जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि अगर भाई-बहन अथवा भाई-भाई ने आवेदन किया है। किसी तरह पिता के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई और आय प्रमाण पत्र सेम है। ऐसे में वह अपने कॉलेज में लिखकर देंगे कि मेरे अन्य भाई बहन ने अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में पिता का नाम अलग अंकित कर दिया है। ऐसे आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा। संबंधित छात्रो को अपने भाई/बहन के आवेदन पत्र की copy attached कर संबंधित संस्थान में जमा कराने होंगे। जिन छात्रो की AGE SUSPECTED है। दरअसल में छात्रो द्वारा हाई स्कूल 14 वर्ष से कम आयु में पास की गई है। उसकी जानकारी भी आवदेन के साथ देनी होगी।
Up board High school Roll No not matched with Up Board Database/Board type Other Than Up Board/ CBSE BOARD NOT MATCHED के अंतर्गत जिन छात्रों का आवेदन सस्पेक्टेड है, लेकिन Roll No सही है, ऐसे छात्र किसी भी बोर्ड से पास हुए है, ऐसे छात्रों को अपनी हाईस्कूल की Marksheet शिक्षण संस्थान में जमा करानी होगी। उसके बाद मेंं सस्थान की तरफ से छात्रों का डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के आॅफिस में भेजा जाएगा। छात्र की तरफ से आवदेन फार्म किसी प्रकार की गलती हो गई, उसमें सुधार कर दौबारा से प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते है। सुधार कराए गए आवेदन को दौबारा से संस्थान में जमा कराना होगा। उसके बाद में संस्थान की तरफ से आवेदन पत्र विभाग को देंगे।
इसके अलावा आवेदन करने वाले छात्र को अपने बैंक खाते में आधार लिंक कराना भी जरुरी है। इसके अलावा Enrollment No सही अंकित किया है और आवेदन पत्र सस्पेक्ट दिखा रहा है तो संस्थान में प्रार्थना पत्र देकर सम्बंधित कल्याण कार्यालय में प्रेषित करें। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।
Updated on:
24 Dec 2018 08:10 pm
Published on:
24 Dec 2018 08:09 pm
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