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मां की मौत के बाद सौतेला पिता बेटी से करता था हैवानियत

कोर्ट ने कहा आरोपी ने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते का मान नहीं रखा...सुनाई 24 साल की सजा...  

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गुना. नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत करने वाले सौतेले शैतान पिता को कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है। मामला गुना का है पॉक्सो मामलों कि विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने हैवान पिता को सजा सुनाते हुए कहा की आरोपी ने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते का मान नहीं रखा और वो लगातार बेटी के साथ बलात्कार करता रहा। बता दें कि बीते साल फरवरी के महीने में नाबालिग पीड़िता ने अपनी बुआ के साथ पुलिस थाने पहुंचकर हैवान सौतेले पिता के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

मां की मौत के बाद सौतेला पिता करने लगा रेप
सहायक मीडिया प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 18 फरवरी 2021 को गुना के कोतवाली थाने में इलाके की रहने वाली नाबालिग ने अपनी बुआ के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका सौतेला पिता उसके साथ रेप करता है। पीड़िता ने बताया था कि पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और मां ने दूसरी शादी की थी जिसके बाद से वो और उसकी बहन मां के साथ सौतेले पिता के साथ ही रहती थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और 4 साल पहले मां की भी मौत हो गई थी। मां की मौत के बाद सौतेले पिता ने हैवानियत करनी शुरु कर दी और डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। 4-5 महीने तक लगातार सौतेला पिता उसके साथ ज्यादती करता रहा। 18 फरवरी 2021 को उसने बुआ को पिता की काली करतूत के बारे में बताया था जिसके बाद बुआ उसे लेकर थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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कोर्ट ने सुनाई 24 साल की सजा
आरोपी पिता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई बीते करीब एक साल से चल रही थी और अब पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को 24 साल जेल की सजा सुनाई है,साथ ही आरोपी पर 4100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा 2 लाख रुपये प्रतिकार राशि के रूप मे पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।

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